सुल्तानपुर, जुलाई 9 -- सुलतानपुर। मुंशीगंज थाना क्षेत्र में 16 साल पूर्व किशोरी से छेड़छाड़, धमकी और आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी मो. गुफरान उर्फ तय्यब अली को न्यायाधीश श्याम मोहन जायसवाल ने दोषी मानते हुए तीन साल जेल की सजा सुनाई है। एडीजीसी विजय शंकर शुक्ल ने बताया कि कोर्ट ने गुफरान पर 50 हजार रूपये अर्थदण्ड भी लगाया है। उधर बचाव पक्ष से अधिवक्ता अरविन्द सिंह राजा ने आरोपी को जमानत पर रिहा करने की मांग की जिसे मंजूर कर कोर्ट ने अपील की अवधि तक आरोपी को जमानत दे दी है। 23 अप्रैल 2012 को स्कूल से लौटी कक्षा आठ की छात्रा से छेड़छाड़ और बदनाम करने की धमकी से तंग होकर पीड़िता के फंदे पर झूलने के मामले में केस चला। जिसमें दोषी मानते हुए न्यायालय ने आरोपी को मंगलवार को जेल भेज दिया था।

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