गोंडा, मार्च 19 -- गोण्डा। जिले में इंजीनियर अभिषेक श्रीवास्तव आत्महत्या मामले में आरोपी महिला सोनल सिंह की जमानत अर्जी जिला जज दुर्ग नारायन सिंह ने खारिज कर दी है। सोनल सिंह पर अभिषेक को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। डीजीसी बसंत शुक्ला के अनुसार घटना नगर कोतवाली क्षेत्र के गायत्री पुरम में 17 दिसंबर 2025 को हुई थी। आरोपी सोनल सिंह ने गोंडा जिला जज के न्यायालय में जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए कहा कि सोनल ने अपने पति के साथ मिलकर मृतक के खिलाफ एक फर्जी मुकदमा दर्ज कराया था। दोनों मृतक से पैसे की मांग कर उसे प्रताड़ित कर रहे थे, जिसके कारण अभिषेक ने आत्महत्या की है। कल जिला जज दुर्ग नारायन सिंह जमानत का अपर्याप्त आधार मानते हुए सोनल सिंह की जमानत अर्जी को...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.