कानपुर, अगस्त 20 -- कानपुर देहात, संवाददाता। गजनेर थाना क्षेत्र के जाफराबाद में जहरीला पदार्थ खाने से 2009 में हुई महिला की मौत के मामले में दर्ज दहेज उत्पीड़न व आत्महत्या दुष्प्रेरण के मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद एडीजे कोर्ट संख्या-3 ने दोषी पति को सात साल कैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही उस पर 27 हजार रुपये जुर्माना भी किया। जबकि दोषी दो ननदों को तीन साल के कारावास व 7-7 हजार रुपये का जुर्माना हुआ। एडीजीसी आशीष तिवारी ने बताया कि गजनेर थाना क्षेत्र के जाफराबाद के रहने वाले धीरेंद्र की शादी 24 मई 2001 को पेराजोर की रहने वाली मधू उर्फ गुड़िया के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर पति व उसकी बहनें नोनारी की रहने वाली गुड्डी देवी व अमौली ठाकुरान की रहने वाली रेनू देवी व सुसरालीजन उसका उत्पीड़न कर रहे थे। आरोप है कि ...