बरेली, फरवरी 5 -- बरेली, विधि संवाददाता। अपर जिला जज चतुर्थ अमृता शुक्ला की अदालत ने पत्नी को आत्महत्या को विवश करने के मामले में दोषी पति अय्यूब को सश्रम सात वर्ष की कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी पति पर 20 हजार का जुर्माना भी ठोका है। एडीजीसी क्राइम महेश यादव ने बताया कि कस्बा भुता के मोहल्ला उम्मेदपुर के खुर्शीद अहमद ने कैंट में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसने अपनी बेटी रुखसार का निकाह कैंट थानाक्षेत्र के गांव उमरिया निवासी अय्यूब के साथ किया था। निकाह के बाद पति दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगा। इसकी जानकारी रुखसार ने माता-पिता को दी। जब विवाहिता का पिता उमरिया गांव पहुंचा तब उसकी बेटी का शव फांसी पर लटका हुआ था। इस केस की सुनवाई अपर जिला जज चतुर्थ अमृता शुक्ला की कोर्ट में हुई। आरोप साबित करने को एडीजीसी क्राइम महेश यादव ने गवाह ...
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