आगरा, मई 18 -- युवती के अपहरण, आत्महत्या के लिए विवश करने के मामले में आरोपित आरिफ निवासी मलपुरा और साहिल खां निवासी सैंया को राहत नहीं मिली है। अदालत ने आरोपियों द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त करने के आदेश दिए। वहीं अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता राधाकृष्ण गुप्ता ने जमानत का विरोध किया और तर्क प्रस्तुत किए। वादी ने थाना मलपुरा पर तहरीर देकर आरोप था कि उसकी पंद्रह साल की पुत्री को आरोपी आरिफ और साहिल खां 28 जनवरी 26 को मोटर साइकिल पर बैठा अपहरण कर लिया गया था। इटौरा पर लड़की के भाई द्वारा देख लिया गया। विवाद के बाद आरोपित वादी की पुत्री को छोड़ कर भाग गए थे। यह भी पढ़ें- छात्र की आत्महत्या में लाइब्रेरी संचालक सहित तीन को जेल भेजा जिसको वादी का पुत्र घर लेकर आया। उसी दिन शाम आरोपित एवं उसके परिजनों द्वारा वादी के घर आक...