रांची, जून 4 -- रांची, संवाददाता। अपर न्यायायुक्त शैलेंद्र कुमार की अदालत ने आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में ट्रायल फेस कर रहे तीन आरोपियों यासमीन खातून, मेराज अंसारी और नवाजिश अंसारी को आरोपों से बरी कर दिया। इटकी थाना क्षेत्र में वर्ष 2021 में हुई सफीउल्लाह अंसारी की मौत के मामले में अदालत ने फैसला सुनाया। अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप साबित करने में पूरी तरह विफल रहा। मामला 8 मार्च 2021 का है। प्राथमिकी के अनुसार सफीउल्लाह अंसारी का शव रात में एक बिजली पोल से लटका मिला था। मृतक के पिता खलील अंसारी ने आरोप लगाया था कि यासमीन खातून ने उनके पुत्र को कर्ज दिया था और राशि वापस नहीं होने पर तीनों आरोपी उसे प्रताड़ित कर रहे थे। इसी कारण उसने आत्महत्या कर ली। अदालत ने यह भी पाया कि कथित कर्ज लेन-देन का कोई प...