कौशाम्बी, अगस्त 11 -- सरायअकिल इलाके में दो साल पहले युवक को आत्महत्या करने के लिए विवश करने की आरोपी महिला को अदालत ने पांच साल की सजा व एक हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। शासकीय अधिवक्ता सोमेश्वर तिवारी के मुताबिक सरायअकिल थाने में छह मई 2024 को सत्यम यादव ने अपने बड़े भाई को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने का कोटिया निवासी सविता पाल पत्नी सोनू पाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। बताया था कि उसके भाई ने सविता के उकसाने पर फंदे से लटक कर जान दे दी। पुलिस ने अदालत में चार्जशीट दाखिल की। मंगलवार को कोर्ट ने पत्रावली में मौजूद साक्ष्य व गवाहों के बयान का अवलोकन करने के बाद सविता को दोषी पाते हुए पांच साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा एक हजार रुपये जुर्माना जमा करने का भी आदेश दिया गया।

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