मैनपुरी, अगस्त 12 -- युवती को छेड़छाड़ के बाद आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाले आरोपी को कोर्ट ने दस साल के कारावास की सजा सुनाई है। पॉक्सो एक्ट कोर्ट के न्यायाधीश तालेबर सिंह ने मंगलवार को इस मामले की सुनवाई कर आरोपी को दोषी ठहराया था। आठ वर्ष पूर्व छेड़छाड़ से क्षुब्ध होकर युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। मरने से पहले उसने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा था। पुलिस ने घटना के बाद आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और दोषी पाते हुए कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। मामला कुरावली क्षेत्र के एक गांव से जुड़ा है। यहां की निवासी युवती खेत पर जा रही थी, तभी रास्ते में आरोपी ने उसे पकड़ लिया और छेड़छाड़ की। शोरगुल होने पर पीड़िता के माता-पिता बाहर आ गए और उसे पकड़ने का प्रयास किया तो आरोपी अपने कपड़े छोड़कर भाग गया। घटना के बाद पिता के साथ थाने प...