गाजीपुर, जुलाई 30 -- गाजीपुर। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम शक्ति सिंह की अदालत ने गुरुवार को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के मामले में आरोपी को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया। अभियोजन के अनुसार थाना मुहम्दाबाद के गांव रसूलपुर निवासी नंदलाल बिंद ने इस आशय की तहरीर दिया की उसके पड़ोसी से मुकदमे बाजी को लेकर विवाद चल रहा है। पत्नी दुष्कर्म की रिपोर्ट लिखाई थी। उसमें पत्नी और लड़की का गवाही होनी थी। गवाही न देने के लिए गांव के ही आरोपी साहब और उसके घर की औरत आये दिन प्रताड़ित करते थे। यह भी पढ़ें- किशोरी से दुष्कर्म करने वाले को बीस साल की कैद 6 फरवरी 2016 को आरोपी के प्रताड़ना से दुखी होकर पुत्री ने फांसी लगा ली। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और विवेचना उपरन्त आरोपी के विरुद्ध न्यायालय म...