दुमका, अगस्त 30 -- दुमका, प्रतिनिधि। दहेज हत्या के तीन साल पुराने मामले में द्वितीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश योगेश सिंह की अदालत ने शनिवार को पति शिवनाथ मोहली को दोषी करार देते हुए दस साल और दस हजार रुपया जुर्माना की सजा सुनाई है। दोषी रानेश्वर के लवाडीह गांव का रहने वाला है। अदालत ने दस गवाह के बयान और साक्ष्य के आधार पर आरोपी को दोषी पाया। सहायक लोक अभियोजक भवेंद्र सोरेन ने बताया कि लवाडीह गांव के कोलो मोनी ने वर्ष 2021 में बेटी होपनी मोहली की शादी गांव के शिवनाथ से की थी। शादी के दो साल तक सब ठीक-ठाक रहा। यह भी पढ़ें- Dumka News: दहेज प्रताड़ना मामले में पति सहित तीन को 2 साल की सजा दुमका इसके बाद शिवनाथ दहेज के लिए पत्नी को परेशान करने लगा। उस पर ससुराल से पैसा लाने के लिए प्रताड़ित करता था। पति की प्रताड़ना से तंग आकर मई 23 में होपनी ...