आत्महत्या के लिए उकसाने वाले की जमानत अर्जी खारिज
बागपत, मई 17 -- बागपत। जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने बदरखा गांव के बुजुर्ग को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी अरविंद निवासी दादौली जिला सोनीपत की जमानत याचिका खारिज कर दी। आरोपी अरविंद दिसंबर 2025 से जेल में बंद हैं। बदरखा गांव के नितेश ने एक सितंबर 2024 को छपरौली थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। उसने बताया कि उसके पिता ज्ञानी की पहचान अरविंद निवासी नौरोजपुर गुर्जर के साथ हो गई थी। सोनीपत के दादौली गांव निवासी अरविंद ने करनाल की आशा के साथ अरविंद निवासी नौरोजपुर गुर्जर की शादी जून 2024 को कराई थी। आरोप लगाया कि एक माह पहले अरविंद निवासी नौरोजपुर गुर्जर ने अपने भाई प्रवीण और देवेंद्र भाटी के साथ मिलकर उसके पिता को धमकाया। यह भी पढ़ें- ग्रामीण के साथ मारपीट, मुकदमाग्रामीण के साथ मारपीट, मुकदमा ग्रामीण के साथ मारपीट, मुकदमा ग्रामीण के...
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