मऊ, मार्च 19 -- मऊ, संवाददाता। दोहरीघाट थाना क्षेत्र अंतर्गत शाहपुर में 18 वर्ष पूर्व दहेज की मांग को लेकर विवाहिता को प्रताड़ित करने, आत्म हत्या के लिए मजबूर करने के मामले में बुधवार को ससुर, पति और देवर को बुधवार को कोर्ट ने दोषी करार दिया। अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट अजय कुमार श्रीवास्तव ने तीन दोषियों को सात-सात वर्ष के सश्रम कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित करने का निर्णय सुनाया। साथ ही साथ अर्थदंड अदा नहीं करने पर छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा से दंडित करने का निर्णय सुनाया। दोहरीघाट थाना थाने में वादी घोसी थाना क्षेत्र के पिडसुई निवासी सकलदेव यादव ने मुकदमा दर्ज कराया था। दर्ज मुकदमे में वादी सकलदेव यादव बताया कि उनकी लड़की मीरा यादव की शादी दोहरीघाट थाना क्षेत्र के शाहपुर निवासी आरोपी कान्ता यादव के लड़के जितेन्...
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