श्रावस्ती, नवम्बर 18 -- श्रावस्ती,संवाददाता। वर्ष 2007 में एक महिला ने आत्महत्या कर ली थी। इस पर न्यायालय ने हत्या के लिए उकसाने के आरोप में पति को सात साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 15 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी केपी सिंह ने बताया कि बहराइच जिले के विशेश्वरगंज क्षेत्र के पुरैना बाजार निवासी अब्दुल कुद्दूस ने अपनी बेटी तारा उर्फ तरीबुनंनिशा की शादी वर्ष 2007 में श्रावस्ती जिले के इकौना क्षेत्र के साईंपुरवा निवासी गुलाम रसूल उर्फ ननके के साथ की थी। शादी के कुछ वर्ष बाद बेटी को पति, जेठ भोंदू व सास-ससुर अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करने लगे। इससे परेशान होकर तारा ने एक नवंबर 2017 को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इस मामले में पिता की तहरीर पर इकौना थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस ने व...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.