आत्महत्या के लिए उकसाने के केस में मंगेतर के माता-पिता को अग्रिम राहत नहीं
रांची, जुलाई 9 -- रांची। अपर न्यायायुक्त एके तिवारी की अदालत ने आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण के मामले में आरोपी मो. कलीम अंसारी और उनकी पत्नी अनीमा खातून की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि मामले की जांच प्रारंभिक चरण में है और केस डायरी में उपलब्ध साक्ष्य प्रथम दृष्टया आरोपियों की भूमिका की ओर संकेत करते हैं। मामला ओरमांझी थाना कांड संख्या 87/2026 से संबंधित है। प्राथमिकी के अनुसार, सूचक के पुत्र मो. नफीस अहमद की सगाई 9 नवंबर 2025 को आरोपियों की बेटी से हुई थी। आरोप है कि युवती के 18 मई 2026 को दूसरे युवक के साथ घर छोड़ने और 19 मई को उसी युवक से निकाह कराने के बाद उसका वीडियो वायरल किया गया, जिससे नफीस मानसिक तनाव में आ गया। इसके बाद 26 मई को उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।
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