औरैया, जुलाई 6 -- आत्महत्या के लिए उकसाने समेत विभिन्न धाराओं में दर्ज मुकदमे के आरोपी को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से राहत नहीं मिली। न्यायालय ने मामले की गंभीरता और विवेचना में सामने आए तथ्यों को देखते हुए आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। न्यायालय के आदेश के अनुसार दिबियापुर थाना क्षेत्र में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 172/2026 में आरोपी पर आरोप है कि उसने अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर वादी के पुत्र को जमीन के विवाद में घर बुलाकर गाली-गलौज की, लाठी-डंडों से मारपीट की और जान से मारने की धमकी देकर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। अभियोजन के अनुसार घटना से आहत होकर युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण फांसी लगने से दम घुटना बताया गया है। न्यायालय ने अपने आदेश में उल्लेख किया कि विवेचना के दौरान दर्ज गवाहों...