सिद्धार्थ, फरवरी 20 -- सिद्धार्थनगर। आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप साबित होने पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार श्रीवास्तव ने आरोपी को आठ साल की सजा सुनाई। आरोपी पर तीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। धर्मराज उर्फ पुजारी पुत्र जगदेव निवासी केवटलिया थाना ढेबरुआ के खिलाफ धारा-498(ए), 304(बी) के तहत केस दर्ज हुआ था। इसी मामले में सुनवाई के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार श्रीवास्तव ने आरोपी को धारा 306 के तहत आठ वर्ष का कठोर कारावास व Rs.30 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया। शासन की ओर से पैरवी अभियोजक राजेश तिवारी ने की।
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