पीलीभीत, जुलाई 23 -- पीलीभीत। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायधीश (ईसीई) एक्ट शिखा प्रधान ने आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले को गम्भीर प्रवृति का पाते हुए आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।

मामले की पृष्ठभूमि थाना दियोरिया में एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी पुत्री थाना दियोरिया कलां क्षेत्र के एक गांव में अपनी नानी के घर रह कर पढ़ाई कर रही थी। अचानक से उसकी नाबालिग पुत्री ने आत्महत्या कर ली। गांव में रिश्तेदारों के कहने पर उसका अंतिम संस्कार करा दिया। तीसरे दिन पुत्री का मोबाइल चेक करने पर पता देहरादून में नौकरी करने वाले पड़ोसी करन से प्रेम प्रसंग था। वह आदित्य राठौर के ई-रिक्शा से विद्यालय जाती थी। आदित्य से भी बात करती थी। घटना से कुछ दिन पहले पुत्री से करन व आदित्य राठौर से बातचीत करने में मनमुटाव हुआ और उसने बातचीत कर...