बिजनौर, जून 4 -- बिजनौर। राइफल और हैंड ग्रेनेड के साथ सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करने तथा कथित आतंकी गतिविधियों से जुड़े मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार की अदालत ने तीन आरोपियों की जमानत अर्जी निरस्त कर दी। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों को राहत देने से इंकार कर दिया। एडीजीसी वरुण राजपूत ने बताया कि थाना नांगल में सोशल मीडिया पर हथियारों के प्रदर्शन से संबंधित वीडियो वायरल होने के बाद मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस जांच के दौरान कई आरोपियों की पहचान हुई और उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। मामले में जुल्फिकार, आरिफ और जलाल हैदर की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई के बाद अदालत ने उन्हें खारिज कर दिया।पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि जलाल हैदर ने उबैद का संपर्क आकिब खान से कराया था। इसके बाद सभी के आपसी संबंधों और गतिव...