नई दिल्ली, जनवरी 7 -- पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने भारत में आतंकी गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए मादक पदार्थों, हथियारों और विस्फोटकों की तस्करी के मामले में दो आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने अकाल तख्त के पूर्व जत्थेदार जसबीर सिंह रोडे के बेटे गुरमुख सिंह और गुरमेज सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति गुरविंदर सिंह गिल और रमेश कुमारी की खंडपीठ ने यह आदेश पिछले वर्ष पांच दिसंबर को पारित किया था। पीठ ने टिप्पणी की कि आतंकवाद को प्रायोजित करना एक 'महंगा काम' है और आरोप है कि आतंकी गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए सीमा पार से देश में हेरोइन की तस्करी की जा रही थी। हाईकोर्ट ने कहा कि प्रतिवादी एनआईए द्वारा रिकॉर्ड पर लाए गए तथ्य प्रथम दृष्टया अपीलकर्ताओं की आतंकी गतिविधियों में संलिप्तता को...