नई दिल्ली, अगस्त 13 -- High Court News: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने आतंकवादियों की धमकी के कारण ड्यूटी पर न लौटने वाले एक पूर्व विशेष पुलिस अधिकारी की याचिका को खारिज करते हुए तल्ख टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि यदि किसी भी रैंक का पुलिस अधिकारी आतंकियों से डरकर अपनी सेवाएं देने से इनकार कर दे तो फिर इस देश को केवल भगवान ही बचा सकता है। न्यायमूर्ति संजय धर की एकल पीठ ने 10 अगस्त को दिए अपने आदेश में स्पष्ट किया कि आतंकवादी धमकियों का हवाला देकर काम पर न आने का तर्क किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है। आपको बता दें कि याचिकाकर्ता को वर्ष 2012 में विशेष पुलिस अधिकारी (SPO) के रूप में नियुक्त किया गया था। याचिकाकर्ता के अनुसार, साल 2015 में जब वह मेडिकल लीव पर था तब क्षेत्र में तनाव फैल गया और उसे आतंकवादियों से जान से मारने की धमकियां...