आठ साल बाद आया फैसला, दोषी को उम्रकैद
मेरठ, अगस्त 18 -- मेरठ। पेट्रोल डालकर तीन महिलाओं को आग के हवाले करने के मामले में अदालत ने आरोपी सोनू उर्फ मौ. अली को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। हमले में एक मासूम की मौत हो गई थी, जबकि दो महिलाएं झुलस गई थीं। अपर जिला जज न्यायालय संख्या 2 मेरठ ने आरोपी पर कुल 80 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अभियोजन के अनुसार हुमायूं नगर निवासी मौ. अफजाल ने तीन मई 2018 को लिसाड़ी गेट थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि सोनू उर्फ मौ. अली ने उसकी मां सलमा, बहन सुरैया और भांजी अलीशा पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। इस घटना में अलीशा की मौत हो गई थी। तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक मौ. असलम ने विवेचना पूरी कर 30 जुलाई 2018 को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। करीब आठ साल तक चले मुकदमे में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत लिसाड़ी गेट पुलिस, मॉनिटरिंग से...
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