मुजफ्फर नगर, जून 18 -- मुजफ्फरनगर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय) कोर्ट संख्या-03 ने मीरापुर थाना क्षेत्र के वर्ष 2018 के चर्चित हत्याकांड में दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को हत्या और साक्ष्य मिटाने के आरोप में दोषसिद्ध पाते हुए न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने के आदेश दिए हैं। मामले में सजा के बिंदु पर आगामी 20 जून को सुनवाई होगी। यह भी पढ़ें- अर्जुन लिंडा हत्याकांड में विकास तिर्की दोषी करार, सजा कलएक और विवरण अभियोजन के अनुसार थाना मीरापुर में वर्ष 2018 में मुकदमा अपराध संख्या-241/2018 दर्ज किया गया था। इस मामले में गजेन्द्र उर्फ गीलू तथा रामकिरण उर्फ सावन गिरी के खिलाफ हत्या और साक्ष्य छिपाने के आरोप में आरोप पत्र दाखिल किया गया था। मामला सत्र परीक्षण संख्या-106/2019, राज्य बनाम वीरसैन आदि...