बदायूं, जनवरी 8 -- बदायूं, विधि संवाददाता। अपर जिला जज व फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या दो के न्यायाधीश विकास सिंह ने आठ साल के बच्चे हत्या को दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। न्यायाधीश पर हत्या के दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माने की आधी धनराशि वादी को क्षतिपूर्ति के रूप में देने का आदेश दिया। अभियोजन पक्ष के सहायक शासकीय अधिवक्ता मुनेंद्र प्रताप सिंह के बताया कि वादी मुकदमा मुशीर खां निवासी गूराबरैला थाना उसावां ने 25 जनवरी 2019 को रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसमें कहा, दिन के लगभग दो बजे आकिल खां पुत्र साबिर खां निवासी ग्राम गूराबरैला थाना उसावां से कहासुनी हो गई थी। उसके बाद वह चारा लेने चला गया। कहासुनी को लेकर आकिल मेरे पुत्र सालिम खां (8) को बहला-फुसलाकर खेतों की तरफ ले गया। काफी देर तक सलीम घर नहीं आया तो तलाश शुरू की। गांव क...