कानपुर, फरवरी 3 -- कानपुर देहात,संवाददाता। अरौल कानपुर नगर के एक गांव की आठ साल की बच्ची को करीब सोलह माह पूर्व रुपये देने का झांसा देकर घर ले जाकर दुष्कर्म करने के मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट कोर्ट संख्या- 13 ने आरोपित को दोषी सिद्ध होने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उस पर एक लाख रुपये जुर्माना भी किया। सजा सुनाए जाने के बाद दोषी को न्यायिक अभिरक्षा में माती जेल भेज दिया गया। विशेष लोक अभियोजक विकास सिंह ने बताया कि कानपुर नगर के अरौल थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली आठ साल की बच्ची अपने परिजनों के साथ 12 अक्टूबर 2024 की रात में गांव में रामलीला देखने गई थी। मध्यरात्रि में नींद आने पर बच्ची को उसकी मां ने घर भेज दिया था, लेकिन गांव के ही राज कुमार उर्फ पुतई पुत्र शिवकुमार रास्ते में बच्ची को र...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.