संतकबीरनगर, नवम्बर 27 -- संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले में टाफी का लालच देकर आठ वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र एडीजे एवं विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने सुनवाई के पश्चात निरस्त कर दिया। पीड़िता आरोपी अकबर अली की दुकान पर टाफी लेने गई थी। आरोपी पर वादिनी की मासूम पुत्री को टाफी लालच देकर छत पर ले जाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया है। मामला जिले के बखिरा थाना क्षेत्र के एक गांव का है। विशेष लोक अभियोजक पाक्सो एक्ट अभिमन्यु पाल, अनिल कुमार सिंह व सत्य प्रकाश गुप्त उर्फ टीटू ने बताया कि प्रकरण में पीड़िता की मां ने 13 अक्टूबर 2025 को अभियोग पंजीकृत कराया है। उसका आरोप है कि उसकी आठ वर्षीय मासूम पुत्री नौ अक्टूबर को समय लगभग दोपहर 12 बजे गांव के अकबर अली पुत्र अब्बा...