गोरखपुर, अप्रैल 22 -- गोरखपुर, मुख्य संवाददाता। गोरखपुर जनपद के 06 सहकारी एवं 02 निजी उर्वरक प्रतिष्ठानों का उर्वरक व्यवसाय प्रतिबंधित करते हुए कारण बताओ नोटिस दिया गया है। यह कार्रवाई मंगलवार एवं बुधवार को आईएफएमएस पोर्टल पर उर्वरक बिक्री सूची के आधार पर की गई है। सूची में पाया गया कि छह एम-पैक्स साधन सहकारी समिति लिमिटेड और दो निजी उर्वरक विक्रेताओं ने किसानों को यूरिया की 5 से 6 बोरी एक ही किसान और डीएपी और टीएसपी की चार से आठ बोरी एक ही किसान को बेच दी। इससे स्पष्ट होता है कि उर्वरक की बिक्री किसान के जोत के आधार पर नहीं किया जा रहा है। यह भी पढ़ें- रकबे और खतौनी के मुताबिक किसानों को तुरंत मिले खाद ऐसे में यह कृत्य प्रथम उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 एवं समय-समय पर जारी शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों के सर्वथा प्रतिकूल है। जिला क...