गिरडीह, फरवरी 3 -- गिरिडीह, प्रतिनिधि। गिरिडीह जिले में कानून व्यवस्था और पुलिस की कार्यशैली को लेकर अदालत द्वारा कड़ा रूख अपनाया जा रहा है। पुलिस की निष्क्रियता या गिरफ्तारी न करने के कारण अदालत खुद कमान संभाल रही है। जमुआ के धरचांची गोली फायरिंग, बम विस्फोट व उपद्रव मामले में अदालत के आ रहे फैसले का कानूनविद यही मायने लगा रहे हैं। अदालत ने एक बार फिर इस मामले के आठ आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। साथ ही आठों याचिकाकर्ता को 15 दिनों के अंदर ट्रायल कोर्ट में आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। अदालत ने आदेश में कहा है कि ट्रायल कोर्ट इस आदेश से प्रभावित हुए बिना नियमित जमानत याचिका का निपटारा योग्यता के आधार पर करेगा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय विशाल कुमार की अदालत ने जमुआ थाना कांड संख्या 280/25 के आठ आरोपियो...
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