आगरा, अप्रैल 30 -- एक मई से अदालतें सुबह सात से दोपहर एक बजे तक खुलेंगी। मई और जून दो माह अदालतें प्रात:कालीन रहेंगी। वहीं, कार्यालयों का समय सुबह 6:30 से दोपहर 1:30 बजे तक रहेगा। लंच सुबह 10:30 से 11 बजे तक रहेगा। भीषण गर्मी में वादकारियों आदि को दिक्कत न हो, इसलिए हाईकोर्ट ने यह निर्देश जारी किया है। न्याय प्रशासन के मुताबिक जनपद न्यायालय स्थित सभी न्यायालय, रेलवे मजिस्ट्रेट की अदालत, सिविल जज जूनियर डिवीजन/न्यायिक मजिस्ट्रेट फतेहाबाद, अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन फतेहाबाद व ग्राम न्यायालय तहसील किरावली, खेरागढ़, एत्मादपुर एवं बाह स्थित न्यायालय में एक मई से सुबह सात से एक बजे तक मुकदमों की सुनवाई होगी। यह भी पढ़ें- जिले में दो माह सुबह के समय चलेगा न्यायालय यह भी पढ़ें- कल से सुबह सात बजे से खुलेंगे न्यायालय

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