धनबाद, जून 30 -- झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने कहा कि 30 जून से 29 जुलाई तक जब बीएलओ मतदाता के घर-घर जाएं तो मतदाताओं को विगत विशेष गहन पुनरीक्षण के मतदाता सूची से उनकी मैपिंग अवश्य सुनिश्चित करें। राज्य में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में विगत की विशेष गहन पुनरीक्षण वाले मतदाता सूची से मैपिंग की विवरणी को नागरिकता के लिए वांछित दस्तावेज के रूप में माना गया है। जिन मतदाताओं की मैपिंग पूरी हो जाएगी, उन्हें मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के क्रम में सामान्यतः कोई अन्य दस्तावेज नहीं देने होंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सोमवार को धनबाद जिले में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के लिए चल रहे कार्य एवं कार्ययोजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। यह भी पढ़ें- जिले में एसआईआर की शुरुआत आज से, घर-घर पहुंचेंगे बीएलओमतदाता सूची के पु...