अयोध्या, मार्च 31 -- अयोध्या, संवाददाता। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत 74 अनुसूचित नियोजनों में कार्यरत कुशल और अकुशल श्रमिकों को एक अप्रैल 2026 से बढ़ी हुई मजदूरी मिलेगी। 30 सितम्बर 2019 द्वारा 15 अनुसूचित नियोजनों में नियोजित कर्मकारों के लिए मजदूरी की मूल दरों व परिवर्तनीय महंगाई भत्ते का निर्धारण किया गया है। मजदूरी की जो दरें मासिक आधार पर निर्धारित की गई हैं उनक दैनिक दर, मूल मजदूरी और परिवर्तनीय महंगाई भत्ते के 1/26 से कम तथा प्रति घंटे दर दैनिक दर का 1/6 से कम नहीं होगी। यह जानकारी देते हुए सहायक श्रमायुक्त नीरज कुमार चौधरी ने बताया कि इसी क्रम में 74 नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों के लिये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष 2001-100 माह जुलाई 2012 से दिसम्बर 2012 तक की अवधि के लिए परिवर्तनीय महंगाई भत्ता देना होगा...
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