मेरठ, मार्च 31 -- आज से नई श्रम संहिताएं लागू होने के साथ असंगठित और संगठित क्षेत्र के करोड़ों कामगारों का न्यूनतम वेतन बढ़ गया है। नई मजदूरी संरचना में अनस्किल्ड (अकुशल) मजदूरों के लिए न्यूनतम दैनिक वेतन तय हो गया है। जानकारों की मानें तो ये नई दरें 44 पुराने लेबर कानूनों को चार नई श्रम संहिताओं (वेतन, सोशल सिक्योरिटी, इंडस्ट्रियल रिलेशन, और वर्किंग कंडीशन) में बदलकर लागू की गई हैं। नए कानून में ओवरटाइम के नियम एवं वर्किंग समय भी तय किया गया है। सूबे में आज से सभी कामगारों को ज्यादा मजदूरी मिलेगी। अकुशल कामगारों को दस रुपये और कुशल कामगारों को 14 रुपये ज्यादा दिहाड़ी मिलेगी।-------------कारखानों समेत 74 नियोजनों में काम करने वाले अकुशल और कुशल कामगारों के डीए में वृद्धि का आदेश आज से लागू हो जाएगा। हर साल अप्रैल और अक्तूबर में डीए बढ़ता ह...