भागलपुर, नवम्बर 9 -- भागलपुर, मुख्य संवाददाता। द्वितीय चरण के लिए 11 नवंबर (मंगलवार) की सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक भागलपुर की सभी सात सीटों पर मतदान होगा। इसको लेकर रविवार की शाम 6 बजे से 11 नवंबर की रात 12 बजे तक पूरे जिला में निषेधाज्ञा लागू हो जाएगा। अभी निर्वाचन की घोषणा की तिथि से ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी है। जिला दंडाधिकारी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निषेधाज्ञा की घोषणा की है। डीएम के मुताबिक मतदान दिवस को विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न नहीं होने देने और लोक शांति बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत आदेश पारित किया जाना यथोचित है। मंगलवार को मतदान केन्द्रों के 100 मीटर की परिधि में 5 या उससे अधिक व्यक्तियों का जमा होना निषिद्ध होगा।...