फरीदाबाद, मार्च 13 -- फरीदाबाद/पलवल। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण व हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 14 मार्च को पलवल, होडल और हथीन के न्यायिक परिसरों में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी। सीजेएम एवं सचिव जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण हरीश गोयल ने बताया कि लोक अदालत में बैंक लोन, मोटर एक्सीडेंट, एनआई एक्ट, फौजदारी, रेवेन्यू और वैवाहिक विवाद से जुड़े मामलों का निपटारा आपसी सुलह और समझौते के आधार पर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि लोक अदालत के माध्यम से मामलों का त्वरित और अंतिम निपटारा होता है, जिससे समय और धन दोनों की बचत होती है तथा पक्षकारों को शीघ्र न्याय मिलता है। वही नूह में जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं चेयरमैन डॉ. सुशील कुमार गर्ग के मार्गदर्शन में किया जा रहा है। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं सचिव नेहा गुप्ता ने बताया कि लो...