नई दिल्ली, जुलाई 28 -- हेमलता कौशिक, नई दिल्ली दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को बड़ी महत्वपूर्ण लाइन खींचते हुए एक याचिका खारिज कर दी। इस याचिका में जंतर-मंतर प्रदर्शन के दौरान महिला को थप्पड़ मारने के आरोपों के चलते विवादों में आए उत्तर-पूर्व जिले के अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त संदीप लांबा की निगरानी में अदालत के निर्देश पर चल रही एक पुराने मामले की जांच से उन्हें हटाने की मांग की गई थी।केवल आरोप के आधार पर दोषी मानना गलत जस्टिस गिरीश कठपालिया की पीठ ने सुनवाई के दौरान दो-टूक कहा कि यदि संबंधित अधिकारी ने कोई गलत काम किया है, तो उसे कानून के अनुसार उसके परिणाम भुगतने होंगे। लेकिन केवल आरोपों के आधार पर उसे दोषी मानते हुए उसके जिम्मे से जांच नहीं हटाई जा सकती। पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि सभी को निष्पक्ष रहना होगा।संस्थानों की साख को कमजोर करना ब...