नई दिल्ली, जून 4 -- दिल्ली के उत्तर-पूर्वी इलाके में साल 2020 में हुए दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ऑफिसर अंकित शर्मा की हुई हत्या के मामले में गुरुवार को एक स्थानीय अदालत फैसला सुना सकती है। इस मामले में आरोपी आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत अन्य सभी 10 आरोपियों के खिलाफ दलीलें सुनने के बाद, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश परवीन सिंह ने अपना फैसला 4 जून के लिए सुरक्षित रख लिया था। यह मामला दयालपुर पुलिस स्टेशन में अंकित शर्मा के पिता रविंदर कुमार की शिकायत पर दर्ज FIR से जुड़ा है। शिकायत के अनुसार, अंकित शर्मा, जो कि आईबी (इंटेलिजेंस ब्यूरो) में तैनात थे, 25 फरवरी 2020 को ऑफिस से घर लौटने के बाद घर से बाहर निकले थे और घूमने गए थे। जब वह काफी देर तक वापस नहीं लौटे, तो उनके परिवार ने उनकी तलाश शुरू की, तभी स्थानीय लोगों ने उन्हें बताया...