साहिबगंज, जून 24 -- राजमहल। राजमहल व्यवहार न्यायालय के एडीजे प्रथम कुमारी वैशाली श्रीवास्तव के न्यायालय ने सत्रवाद (संख्या - 35/21) में राधानगर थाना क्षेत्र के इंसान शेख को हत्या के मामले में दोषी पाकर आजीवन कारावास एवं 25,000 रुपये का आर्थिक दंड की सजा सुनाई गई । आर्थिक दंड नहीं देने पर अतिरिक्त 6 महीना की सजा काटनी होगी। मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा वाद को सिद्ध करने के लिए कुल 9 गवाह गुजरे गए। यह भी पढ़ें- भूमि विवाद में हत्या मामले में 5 दोषियों को आजीवन कारावास यह भी पढ़ें- दो आरोपियों को सश्रम कारावास एवं 20-20 हजार रुपए जुर्माना की सजा

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