आजीवन कारावास में निरुद्ध दोषियों को गैंगस्टर में भी सजा
उन्नाव, अगस्त 19 -- उन्नाव। हत्या और लूट के मामले में आजीवन कारावास सजायाफ्ता दो दोषियों को गैंगस्टर एक्ट में तीन-तीन साल के कारावास की सजा सुनाई गई। पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है। सदर कोतवाली पुलिस ने गैंग बनाकर आपराधिक गतिविधि करने के आरोप में क्षेत्र के उम्मीदों का शहर निवासी चंद्रप्रकाश उर्फ चंदू व रमेश उर्फ धुन्नू पर एक फरवरी 2012 को गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की थी। मुकदमे के विवेचक ने आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य इकट्ठा कर 22 मार्च 2012 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे की अंतिम सुनवाई के दौरान न्यायाधीश शैलेंद्र सिंह यादव ने साक्ष्य व दलीलों के आधार पर सजा सुनाई।
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