प्रयागराज, अगस्त 6 -- Allahabad Highcourt: इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान ने पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आज़म खान और उनके बेटे पूर्व विधायक मोहम्मद अब्दुल्ला आज़म खान के ड्यूल पैन कार्ड मामले से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई से स्वयं को अलग कर लिया। दोनों पुनरीक्षण याचिकाएं गुरुवार को टॉप-10 मामलों के रूप में सूचीबद्ध थीं। पिछली सुनवाई में न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान ने वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल एवं एनआई जाफरी और एडवोकेट शाश्वत आनंद व अंकुर आज़ाद की ओर से आज़म खान एवं अब्दुल्ला आज़म खान का पक्ष सुना था। वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने अंतरिम जमानत प्रार्थना-पत्रों पर शीघ्र सुनवाई का अनुरोध करते हुए यह भी दलील दी थी कि दोनों पुनरीक्षणकर्ताओं को मामले में सम्मानपूर्वक बरी किया जाना चाहिए। इसके बाद न्यायालय ने दोनों मामलों को छह अगस्त...