फिरोजाबाद, दिसम्बर 22 -- सपा के कद्दावर नेता आजम खां द्वारा फिरोजाबाद में सन 2007 में चुनावी सभा के दौरान दिए उत्तेजक और सांप्रदायिक भाषण के मामले में सोमवार को सुनवाई हुई। वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए आजम एमपी एमएलए कोर्ट से जुड़े। आजम की जमानत को लेकर कोर्ट में प्रस्तुत किए दो जमानतियों ने अपनी जमानत को वापस लेने का प्रार्थना दिया था जिसे आजम ने स्वीकृति दे दी। अभी आजम ने नए दोनों जमानतियों के नाम नहीं दिए दाखिल कराए हैं। मामले की अगली सुनवाई आठ जनवरी को होगी। फिरोजाबाद में 2 अप्रैल सन 2007 को थाना रसूलपुर क्षेत्र के मोहल्ला हुसैनी में आजम खां ने चुनावी सभा को संबोधित किया था। प्रशासन का आरोप है कि आजम ने इस सभा में उत्तेजक और सांप्रदायिक भाषण दिया था। इस मामले में तत्कालीन एसडीएम सदर रविशंकर गुप्ता जो चुनाव में निर्वाचन अधिकारी थे, उनके...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.