नई दिल्ली, अक्टूबर 29 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दो पैन कार्ड मामले में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को बड़ी राहत मिली। गुरुवार को हाईकोर्ट ने जमानत अर्जी मंजूर कर ली। हाईकोर्ट ने उनकी सजा को सस्पेंड कर दिया है। हालांकि, कोर्ट ने उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग को खारिज कर दिया है। हालांकि कानूनी जानकार बताते है कि आजम खान अभी जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। इसकी वजह यह है कि उन पर भी कई मुकदमे हैं।

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