रामपुर, मई 11 -- Rampur News: शत्रु संपत्ति कब्जाने के लिए रिकॉर्ड रूम के अभिलेखों में हेराफेरी के मामले में सपा के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खां को सोमवार को बड़ी कानूनी राहत मिली। एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। हालांकि, इस फैसले के बावजूद आजम के जेल से बाहर आने का रास्ता अभी साफ नहीं हुआ है, क्योंकि वे अन्य मामले में सजा काट रहे हैं। बेटे अब्दुल्ला आजम के दो पैनकार्ड मामले में सात साल की सजा से दंडित सपा नेता आजम खां रामपुर की जिला कारागार में बंद हैं। उनके खिलाफ शत्रु संपत्ति पर अवैध रूप से कब्जा करने के लिए रिकार्ड रूम के अभिलेखों में हेराफेरी का मुकदमा पूर्व में दर्ज हुआ था। जिसमें आजम खां की जमानत कोर्ट से मंजूर हो गई। लेकिन, विवेचना के दौरान कुछ अहम साक्ष्य मिलने पर पुलिस ने आजम खां पर 467, 471 और 120...