लखनऊ, जून 24 -- आयकर विभाग (पीसीआईटी सेंट्रल, लखनऊ) ने पूर्व कैबिनेट मंत्री और मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के आजीवन अध्यक्ष मोहम्मद आजम खां को बड़ा झटका दिया है। आयकर ने निर्धारण वर्ष 2020-21 से 2023-24 के लिए ट्रस्ट का पंजीकरण (धारा 12 एबी) रद्द कर दिया है, जिसका अर्थ है कि अब इसे आयकर छूट का लाभ नहीं मिलेगा और इसे 'व्यक्तियों का संघ' माना जाएगा।

आयकर विभाग का निर्णय आयकर विभाग पीसीआईटी (सेंट्रल), लखनऊ के अधिकारी गौरव बाथम ने यह चिट्ठी जारी की है। इसमें कहा गया है कि ट्रस्ट के अध्यक्ष मोहम्मद आजम खान ने कैबिनेट मंत्री रहते हुए अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर किया। Rs.20.44 करोड़ मूल्य की सरकारी संपत्ति को मात्र Rs.100 वार्षिक किराए पर अपने ट्रस्ट को लीज पर दिलवाया। जिस भूमि और भवन को शोध कार्यों के लिए दिया गया था, वहां नियमों के विरुद्ध ...