रामपुर, नवम्बर 28 -- सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के दो पैन कार्ड मामले में एमपी-एमएल मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सपा नेता आजम खां और अब्दुल्ला आजम को दोषी करार देते हुए सात साल की सजा सुनाई है। जिसके बाद दोनों को रामपुर जेल ले जाया गया। दोनों को एक साथ क्वारेंटाइन बैंरक में रखा गया। अब इस बैंरक का समय पूरा हो गया है। हालाकिं,अब उनकी शिफ्टिंग पर कोर्ट के आदेश आने का इंतजार है। वहीं,गुरूवार को भी उनसे मुलाकात करने के लिए कोई नहीं पहुंचा। साल 2019 में शहर विधायक आकाश सक्सेना ने एक केस दर्ज कराया था। जिसमें आरोप लगाया था कि अब्दुल्ला ने दो अलग-अलग जन्म प्रमाण पत्रों से दो पैन कार्ड बनवाए है। आरोप था कि सपा नेता के इशारे पर इन पैनकार्ड का समय-समय पर इस्तेमाल किया गया है। मामला कोर्ट में चला, जिस पर कोर्ट ने सात साल की सजा सुनाई। जिसके बाद दोनों ...
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