रामपुर, अप्रैल 24 -- रामपुर, विधि संवाददाता। रिकॉर्ड रूम के अभिलेखों में हेराफेरी और शत्रु संपत्ति से जुड़े मामलों में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खां की कानूनी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने गुरुवार को आजम खां पर पुलिस की बढ़ाई धाराओं के आधार पर दाखिल जमानत अर्जी नामंजूर कर दी। आजम खां फिलहाल बेटे अब्दुल्ला आजम के दो पैनकार्ड मामले में रामपुर जिला कारागार में बंद हैं। शत्रु संपत्ति पर अवैध कब्जे के लिए रिकॉर्ड रूम के दस्तावेजों में हेराफेरी के मामले में आजम खां को पूर्व में जमानत मिल गई थी। हालांकि, विवेचना के दौरान अहम साक्ष्य मिलने पर पुलिस ने मुकदमे में धारा 467, 471 और 120बी की बढ़ोतरी कर दी थी। इन्हीं बढ़ी हुई धाराओं में आजम खां की ओर से जमानत याचिका दाखिल की गई थी, जिस ...
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