रामपुर, अप्रैल 15 -- दो पैन कार्ड मामले में सजा काट रहे सपा नेता आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की अपील पर बीस अप्रैल को कोर्ट फैसला सुना सकती है। इस मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी है। सपा नेता अब्दुल्ला आजम के दो पैन कार्ड मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पिछले दिनों सपा नेता आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को सात-सात साल की कैद व 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। इस मामले में बचाव पक्ष की ओर से सजा के खिलाफ और अभियोजन की ओर से सजा बढ़ाए जाने को लेकर एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में अपील दायर की गई है। इस अपील पर सुनवाई चल रही है। पिछले दिनों इस मामले की अपील पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। सुनवाई पूरी होने के बाद अब इस मामले की सुनवाई बीस अप्रैल को होगी। इस दिन सेशन कोर्ट इस अपील पर अपना फैसला सुना सकती है।

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