धनबाद, फरवरी 10 -- धनबाद, प्रतिनिधि आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में कांग्रेस नेता व सरायढेला रघुकुल निवासी अभिषेक सिंह को अदालत से सोमवार को बड़ी राहत मिली। एसडीजेएम की अदालत ने अभिषेक सिंह को साक्ष्य के अभाव में बरी करने का निर्देश दिया। अभिषेक सिंह के अधिवक्ता विनय सिंह ने बताया कि अभिषेक के खिलाफ झरिया थाना में वर्ष 2019 में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। झरिया विधानसभा चुनाव के दौरान उन पर आरोप लगाया गया था कि वे अपनी कांग्रेस प्रत्याशी पूर्णिमा नीरज सिंह के चुनाव प्रचार में निकले थे, उनकी गाड़ी से फुसबंगाल के समीप दो लाख रुपए नगद बरामद किए गए थे। अदालत में अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका। मसलन अदालत ने आरोपी अभिषेक सिंह को साक्ष्य के अभाव में बरी करने का आदेश दिया।

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