आचार संहिता के दौरान मेट्रो में राजनीतिक विज्ञापनों पर रोक वैध : कोर्ट
नई दिल्ली, जून 20 -- नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। चुनाव आचार संहिता के दौरान दिल्ली मेट्रो में राजनीतिक विज्ञापनों पर रोक के चुनाव आयोग के फैसले को हाईकोर्ट ने सही ठहराया है। अदालत ने कहा कि यह प्रतिबंध स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के बड़े सार्वजनिक हित में लगाया गया है। इससे विज्ञापन एजेंसियों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं होता। न्यायमूर्ति वी. कामेश्वर राव और मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने विज्ञापन एजेंसियों की अपील खारिज करते हुए कहा कि व्यावसायिक हित निष्पक्ष चुनाव की जरूरत से ऊपर नहीं हो सकते। अदालत ने स्पष्ट किया कि रोक केवल राजनीतिक विज्ञापनों पर है, अन्य विज्ञापनों पर नहीं।
विज्ञापन एजेंसियों का तर्क मामले में विज्ञापन एजेंसियों ने तर्क दिया था कि वर्ष 2019 में चुनाव आयोग के निर्देश के तहत दिल्ली मेट्रो रे...
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