छपरा, दिसम्बर 23 -- लोकसभा चुनाव के नामांकन के दौरान वर्ष 2014 में दर्ज कराई गई थी प्राथमिकी एमपी-एमएलए न्यायालय के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी ने दिया फैसला छपरा, नगर प्रतिनिधि। छपरा कोर्ट से मंगलवार को पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को बड़ी कानूनी राहत मिली है। आचार संहिता उल्लंघन से जुड़े एक मामले में एमपी-एमएलए न्यायालय के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी सह एसीजेएम प्रथम ने पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह व उनके निजी सचिव रह चुके जितेंद्र कुमार सिंह को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। इस निर्णय से करीब एक दशक से अधिक पुराने मामले का पटाक्षेप हो गया।मामला वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव से जुड़ा है। लोकसभा चुनाव के दौरान महाराजगंज संसदीय क्षेत्र से राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के प्रत्याशी के रूप में प्रभुनाथ सिंह नामांकन करने छपरा कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। इस दौरान उनक...
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