आगरा, मई 4 -- फैक्ट्री में आग से हुए नुकसान के बीमा क्लेम में मोल्डस एंड डाईज की भरपाई न करने पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वितीय ने बीमा कंपनी को भुगतान का आदेश दिया है। आयोग के अध्यक्ष आशुतोष व सदस्य पारुल कौशिक ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को पीड़िता को 14.44 लाख रुपये अदा करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मानसिक उत्पीड़न व वाद व्यय के रूप में एक लाख रुपये अतिरिक्त देने को कहा है। बसंत ओवरसीज की ओर से एनडी हेमराजानी ने वाद दायर कर बताया कि उनकी पार्टनरशिप फर्म महिलाओं के जूते-चप्पल बनाती है। फर्म ने 30 अप्रैल 2013 से 29 अप्रैल 2014 तक की फायर फ्लोटर पॉलिसी ली थी। यह भी पढ़ें- सेवा में कमी होने पर बीमा कंपनी देगी 13 हजार रुपये 15 जून 2013 की रात बाईपास रोड स्थित फैक्ट्री में आग लग गई, जिसकी सूचना फायर ब्रिगेड, पुलिस व बीमा कंपनी को ...
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