लखीमपुरखीरी, जुलाई 16 -- लखीमपुर। घर में घुसकर महिला से दुराचार करने का प्रयास किया। दुराचार करने में असफल रहने पर आरोपी ने महिला पर मिट्टीका तेल डालकर आग लगा दी। जलाकर महिला की हत्या करने के इस मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया है। एडीजे मनोज कुमार सिंह ने आरोपी को आजीवन कारावास समेत तीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया। अभियोजन की पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता प्रभाकर ब्रह्म मिश्र ने बताया कि फरधान थाना क्षेत्र के नयागांव का रहने वाला महेंद्र 17 मार्च 2013 को करीब 11 बजे गांव के ही कुबेर के घर में घुस गया। घर केवल कुबेर की पत्नी प्रेमादेवी और बच्चे थे। कुबेर कहीं बाहर गया था। महेंद्र ने प्रेमा देवी से दुराचार करने का प्रयास किया। लेकिन जब दुराचार नहीं कर पाया तो उसने महिला पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। इलाज...